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कृषि यंत्र अनुदान योजना : कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

प्रकाशित - 26 Jul 2024

जानें, किन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

किसानों को खेतीबाड़ी के काम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों (modern agricultural machinery) की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है ताकि वे कृषि से संबंधित सभी काम कम समय और श्रम में पूरा कर सके।

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इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेती बाड़ी में काम आने वाले प्रमुख कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इस योजना के तहत किसान लगभग आधी कीमत पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर प्रदान किए जाएंगे।

योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी (Which agricultural equipment will get subsidy under the scheme)

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत किसानों को खेती बाड़ी में उपयोगी कृषि यंत्र जैसे- ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (Drill/Seed cum Fertilizer Drill), डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो (Disc Plough/Disc Harrow), रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर (Rotavator, Multicrop Thresher), रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर (Ridge Furrow Planter/Multi Crop Planter/Tractor Operated Ripper), चिजल प्लाऊ (chisel plow) आदि पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। योजना के तहत एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 साल की अवधि के दौरान केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। वहीं किसानों को एक वित्तीय वर्ष में विभाग की सभी योजनाओं में अलग-अलग प्रकार के अधिकतम तीन यंत्रों पर ही अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसान राजकिसान साथी पोर्टल (Rajkisan Sathi Portal) पर प्रदर्शित सूची में शामिल जिले के पंजीकृत निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं।  

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on agricultural equipment)

राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 (krishi yantra anudan yojana 2024) के तहत प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में किसान लगभग आधी कीमत पर उपरोक्त कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। योजना के नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत व महिला किसानों को यंत्र के लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत किस यंत्र पर कितना अनुदान मिलेगा इसकी विस्तृत सूची राज किसान पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

योजना मे आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Document) इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार या जन आधार कार्ड
  • जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी) की प्रति (ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए अनिवार्य है।)
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी आदि।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for agricultural equipment grant scheme)

यदि आप राजस्थान के निवासी है तो आप इस कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान (Krishi Yantra Anudan Yojana Rajasthan) के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप स्वयं ऑन लाइन आवेदन करने में असमर्थ है तो आप नजदीकी ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत कैसे किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान (How will the subsidy be paid under the scheme)

कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान (Krishi Yantra Anudan Yojana Rajasthan) के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के बाद कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय आपको जो कृषि यंत्र आपने खरीदा है उसका बिल दिखाना होगा। सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि लाभार्थी किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खेती योग्य भूमि होना चाहिए और ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र (tractor driven agricultural machinery) के लिए ट्रैक्टर की आरसी होना जरूरी है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट राजकिसान साथी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। 

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