आवास योजना : इन लोगों को 2 से 10 रुपए की दर से दिए जाएंगे प्लाट, पट्‌टे भी जारी करेगी सरकार

Share Product प्रकाशित - 02 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

आवास योजना : इन लोगों को 2 से 10 रुपए की दर से दिए जाएंगे प्लाट, पट्‌टे भी जारी करेगी सरकार

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे किन लोगों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंद व गरीब लोगों को अपना आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्रामीण व शहरी लोगों को खुद का मकान खरीदने या बनवाने के लिए लोन व सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। इसी तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रही है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 2 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं। राज्य में चुनिंदा आवासहीन परिवारों को रियायती दर पर 300 वर्गगज जमीन का आवंटित की जानी है।

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किन लोगों को मिलेगी रियायती दर पर जमीन (Who will get land at concessional rate)

योजना के तहत घुमंतू-अर्द्धघुमंतू परिवारों को रियायती दर पर जमीन देने की घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन इसके लिए दरें तय नहीं की गई थी जिसकी दरें अब तय की गई है। अब इन्हीं दरों के आधार पर लाभार्थियों को जमीन का आवंटन किया जाएगा।

किस आधार पर किया गया है रियायती दरों का निर्धारण (On what basis have the concessional rates been determined)

राज्य सरकार की ओर से जमीन आवंटन के लिए रियायती दरों का निर्धारण 1991 की जनगणना को आधार मानकर किया गया है। साल 1991 की जनगणना के हिसाब से 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 2,000 की आबादी वाले गांवों में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर और इससे अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपए प्रति मीटर की दर से जमीन का आवंटन किया जाएगा। लाभार्थियों को 2 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जमीन का पट्टा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राम सभाओं के माध्यम से भी पट्टे का वितरण किया जाएगा।

योजना के तहत कब तक किए जा सकते हैं आवेदन (When can applications be made under the scheme)

योजना के तहत आवासहीन परिवारों के लिए सभी गांवों में आबादी भूमि का चिह्नीकरण का काम पूर्ण कर लिया गया है। पंचायतों ने इसकी रिपोर्ट भी पंचायत राज विभाग को भेज दी है। बता दें कि विभाग ने इसके लिए 29 अगस्त 2024 तक की डेडलाइन तय की थी। वहीं इस योजना के तहत आवेदन भरे जा रहे हैं। यदि आप भी घुमंतू या अर्द्धघुमन्तु आवासहीन परिवार से हैं तो आप गांव में जमीन के लिए 5 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 सितंबर 2024 तक ग्राम पंचायतों की बैठकों में जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान बनाने के लिए भी मिलेगा पैसा (Money will also be available for building houses under Pradhan Mantri Awas yojana)

भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अगस्त माह में कोटा जिले में रक्षाबंधन के अवसर पर कहा था कि दो अक्टूबर से प्रदेश में घुमंतू जाति के परिवारों को नि:शुल्क आवासीय पट्‌टा देने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार इस अभियान के शुरू होने से पहले सर्वे करवाएगी। प्रधानमंत्री आवासीय योजना (Pradhan Mantri Awas yojana) में मकान बनाने के लिए भी पैसा दिलवाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी इलाके में मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र में मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाती है।

घुमंतू और अर्द्धघुमंतू लोगों से क्या है तात्पर्य (What is meant by nomadic and semi-nomadic people)

घुमंतू लोगों से तात्पर्य उन लोगों से है जो लोग एक जगह नहीं रहते हैं और कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और इनका कोई निश्चित निवास नहीं होता है। यह अस्थाई आवास बनाकर रहते हैं। जबकि अर्द्धघुमंतू लोग साल में एक बार अपने आवास पर जरूर आते हैं। हालांकि यह भी कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। घुमंतु व अर्द्ध घुमंतू के तहत जो जातियां आती हैं उनमें जोगी, खंगास, सिंधुलस, जलूकस, कंगलुस, भयास, कनीस, रथ, मंगललिसा, रेबारीस आदि शामिल हैं।

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